25.6 C
Chandauli
Sunday, January 25, 2026

Buy now

चंदौली दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास, दस हज़ार जुर्माना

- Advertisement -


चंदौली। विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम राजेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2017 को इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी पुत्री 24 मार्च 2017 की रात करीब सवा एक बजे घर के बाहर शौच करने गई थी। इस दौरान गांव के ही बरफी हरिजन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात उसकी लड़की ने घर आकर रोते हुए अपनी मां से बतायी। उसके मां के शोरगुल मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। इस घटना के पहले भी आरोपी उसकी लड़की पर गलत नीयत रखता था। इस बाबत उसके परिजनों से शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में धारा-376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर धरा 4 (1) पास्को अधिनियम में आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights