Young Writer, PM Fasal Bima Yojana
चंदौली। उप कृषि निदेशक भीमसेन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर दिनांक 10 अगस्त कर दी गयी। ऐसे में ऋणी एवं गैरऋणी किसान 10 अगस्त तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते है। गैरऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुआई का घोषणपत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अधिसूचित फसल- धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर का बीमा करा सकते है।
वहीं ऋणी कृषक अपने बैंक शाखा से सम्पर्क करके बीमा करा सकते है। फसल बीमा का लाभ प्रतिकूल मौसमी स्थितियों में अधिसूचित फसलों को क्षति होनी की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। असफल बुआई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जल-भराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल, चक्रवात, बेमौसम व चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर करता है। उक्त परिस्थितियों में किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। किसानों की सुविधा हेतु अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नंबर-14447 जारी किया गया है। बीमित कृषक आपदा की स्थिति में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत क्षतिपूर्ति हेतु 72 घन्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है। उप कृषि निदेशक ने जनपद के किसानों से अपील किया कि अधिक से अधिक किसान भाई अपने फसलों का बीमा करायें।