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Tuesday, January 27, 2026

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चंदौली किशोरी के साथ छेड़खानी करने पर दोषी को चार वर्ष की कारावास

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चंदौली। स्पेशल जज पास्को राजेंद्र प्रसाद की अदालत में मंगलवार को छेड़खानी के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पास्को एक्ट में दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2016 को पीड़ित किशोरी पीड़िता के भाई ने घनश्याम प्रजापति के खिलाफ छेड़खानी की तहरीर सैयदराजा थाने में दी थी। आरोप लगाया कि उसकी बहन बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में बुरी नजर से मुहल्ले का घनश्याम प्रजापति बुरी नजर से उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं इसके पूर्व भी वह कई बार इस तरह की हरकत कर चुका है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई स्पेशल जज पास्को के कोर्ट में हुई। उन्होंने आरोपी को साल वर्ष की सजा से दंडित किया।

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