चंदौली। स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में मंगलवार को किशोरी के साथ हुए छेड़खानी के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी तारकेश्वर खरवार और सतीश खरवार को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ 5-5 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुकदमें की पैरवी विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह व रमाकांत उपाध्याय ने किया। उन्होंने बताया कि धीना थाना क्षेत्र की पीड़िता किशोरी के पिता ने 23 सितंबर 2016 को इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। शाम के समय गांव के ही तारकेश्वर खरवार और मुराहू खरवार ने नशे की हालत में घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़खानी करने लगे। शोरगुल मचाने और लड़का के पहुंचने पर दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया।