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Saturday, July 5, 2025

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चंदौली के बहुचर्चित हत्या कांड में चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा, 27-27 हजार रुपये का लगा जुर्माना

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चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में गुरुवार को मारपीट के बाद हुई मृत्यु के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर चार आरोपियों को दस-दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाया। वहीं 27-27 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया।
पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मानिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समंवय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसके तहत 7 अप्रैल 2002 में सदर कोतवाली में दर्ज धारा 304, 323, 504 भादवि में गाली देने, मारने पीटने व गम्भीर चोट पहुचाने और उसके बाद मृत्यु हो जाने के मामले में संबंध मानिटरिंग सेल, बलुआ थाने के पैरोकार श्याम यादव व अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने निरंतर पैरवी की गई। इसका परिणाम रहा कि गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चंदौली थाने के वार्ड नंबर छह निवासी बृजेश गुप्ता, वार्ड नंबर पांच जय प्रकाश नगर निवासी राकेश कुमार, सरफराज, वार्ड नंबर दस निवासी विजयी चौहान को दस-दस साल की सजा और अथदंड से दंडित किया।

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