चंदौली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान गुरुवार को नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। विवेष न्यायाधीश ने जुर्म शिध्य होने पर आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाया। वही अर्थ दंड नही देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।स्पेशल अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी किया। बताया की चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय पुत्री जो मुखबधिर थी। उसे बिसुनपुरा गांव निवासी सुभाष वनवासी बहला फुसलाकर कर 14 मई 2019 को चार बजे भोर में जंगल की तरफ भगा कर ले गया। जब एक घंटे बाद वो वापस आयी तो परिजनों को उसने बताया कि सुभाष वनवासी पुत्र देव नारायण उसके साथ छेड़छाड़ किया है।घटना के बाद लड़की का कपड़ा फटा हुआ था। तथा उसके शरीर पर धूल मिट्टी लगा हुआ था। माँ के तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ थाना चकिया में धारा 363, 366, 354 आई पी सी 7/8 कायम किया गया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पास्को राजेन्द्र प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 आई पी सी में ढाई वर्ष का कठोर कारावास व दो हाज़र अर्थदंड जुर्माना धारा 366 आई पी सी में तीन वर्ष का कठोर कारावास ढाई हजार अर्थदंड जुर्माना वही जुर्माना ना देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास धारा 354 आई पी सी में दो वर्ष का कठोर कारावास व एक हज़ार का अर्थदंड जुर्माने की सजा सुनाई।