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Friday, July 4, 2025

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पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को वाहन को कोर्ट ने किया रिलीज,घोसी उप चुनाव में जीत का जश्न मनाने के मामले में पुलिस ने किया था निरूद्ध

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चंदौली। उपचुनाव में जीत का जश्न मनाने के मामले में मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मामले में निरूद्ध समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के वाहन को अवमुक्त करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीप कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपये व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि की प्रतिभू के साथ ही वाहन स्वामी द्वारा इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है कि वाहन स्वामी उक्त वाहन को किसी अन्य को विक्रय नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य को ट्रांसफर करेगा। इतना ही नहीं उसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर के साथ रंग-रूप में कोई बदलाव करेगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 302/2023 अंतर्गत धारा-147, 148, 353, 186, 286, 341 आईपीसी व धारा-7 सीएलए के अपराध में निरूद्ध वाहन संख्या टीएस 15 ईयू 9092 स्कार्पियो को उसके वैध कागजात के आधार पर उसके पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित करते हुए यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें। विदित हो कि सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ले ने घोसी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद मुगलसराय नगर अंतर्गत वीआईपी गेट के पास वाहनों को खड़ा करके सड़क पर जश्न मनाने के मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत अन्य के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। इसी मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के वाहन को कुछ दिनों पर सीज करने की कार्यवाही की। प्रकरण में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू व उनके साथ नामजद पांच अन्य को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी। ऐसे में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की ओर से अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए वाहन को वाहन स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किए जाने का आग्रह किया। उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने के साथ ही कोर्ट ने वाहन को अवमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

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