चंदौली। न्यायालय एएसजे की अदालत में सोमवार को गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इसमें साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर पांच आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 39500-39500 रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मुगलसराय थाने में 14 अगस्त 2005 को आरोपियों के विरुद्ध गाली, गलौज, मारपीट व गैर इरादतन हत्या करने के संबंध में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में मानिटरिंग सेल, मुगलसराय थाने के पैरोकार राजेश राय व अभियोजन की तरफ से अभियोजक- विजय यादव (एपीओ) की ओर से निरंतर की गई पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने भिसौड़ी निवासी आरोपी सुरेश पटेल, राकेश उर्फ भोला, राम सिंह, बृजकिशोर पटेल और अजय पटेल को दस-दस साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।