चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सकलडीहा थाना क्षेत्र के डेढ़ावल ग्राम निवासी अभियुक्त हरिनारायण के विरुद्ध चार जनवरी 2019 को धारा 363, 366, 376 भादवि एवं¾पाक्सो एक्ट के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। करीब छह साल बाद इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट में हुई। इसमें प्रभावी पैरवरी और साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को जेल की सजा और जुर्माना से दंडित किया गया।