Young Writer, चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट अनुराग शर्मा की अदालत ने शनिवार को नाबालिक के साथ हुए बलात्कार के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई। वहीं 20 हजार रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की ओर से अलीनगर थाने में 26 जनवरी 2003 को आरोपी बिहार बक्सर जिले के डुमराव निवासी विशाल यादव के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 328, 120 बी भादवि व 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। उधर पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत विशेष अभियान चलाकर चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से सजा दिलायी जा रही है। अलीनगर थाने में पंजीकृत अभियोग में मानिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक शमशेर बहादुर सिंह (स्पेशल एडीजीसी) और थाने के पैरोकार आरक्षी संजीत कुमार ने मामले में प्रभावी पैरवी किया। इसके फलस्वरूप अदालत ने आरोपी विशाल यादव को दस साल की सजा और 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया।