26 C
Chandauli
Saturday, January 24, 2026

Buy now

Chandauli:हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा,12 हजार का लगा अर्थदंड

- Advertisement -


चंदौली। एएसजे विनय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई की। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 12-12 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। बलुआ थाना के कमालपुर ग्राम निवासी आरोपी गुलाब राम और तुलसी राम के विरुद्ध दो दिसंबर 2009 को धारा 323, 504, 304 भादवि में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल एवं (एडीजीसी) संजय कुमार त्रिपाठी,बलुआ थाने के पैरोकार बृजेश कुमार ने प्रभावी पैरवी किया। इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपियों के विरुद्ध सजा का फैसला सुनाया।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights