चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर सात आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पांच आरोपियों को तीन साल की जेल और 9-9 हजार जुर्माना लगाया। वहीं दो आरारेपितों को एक-एक वर्ष की करावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि अलीनगर थाने में 16 जून 2018 को छेडखानी का विरोध करने पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें रेमुलनिशा, शमीमा, सोनू उर्फ नौशाद, मोनू उर्फ शमशाद टीनू उर्फ मेराज, लक्की उर्फ वसीम, विक्की उर्फ फहीम को आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अलीनगर थाने के गोधना स्थित कांशीराम आवास निवासी सोनू, मोनू, टीनू, लक्की व विक्की को तीन-तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 9-9 हजार का जुर्माना भी लगाया। जबकि रमुलनिशा व शमीमा को एक-एक वर्ष सजा और चार-चार हजार का जुर्माना भी लगाया गया। अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया। एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अपराधों में विशेष अभियान चलाकर न्यायालय में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी आरोपियों को सजा दिलायी जा रही है।