चंदौली। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीका फुंडे ने विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर छह फरवरी से एक अप्रैल तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया है। इस दरम्यान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा ड्यूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी व कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्यांग व्यक्ति मुक्त होंगे। कहा कि सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा, न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा जिससे जन साधारण में अशान्ति पैदा हो। कोई भी जुलूस व सभा का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रो (डीजे) का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व अपर जिला मजिस्ट्रेट व जिलाधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा, और न ही लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (डीजे) का प्रयोग किया जायेगा। कहा कि जनपद की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अन्य या अपने शरीर के प्रति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जन सामान्य, लोक शान्ति, विक्षुब्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हो। उपजिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर धरना-प्रदर्शन व सभाएं नहीं होंगी। सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, रेलवे ट्रैक, अस्पताल, दूरभाष केन्द्र, बस स्टैण्ड व टैम्पू स्टैण्ड आदि सार्वजनिक स्थानों को किसी व्यक्ति या सगठनों द्वारा निरुद्ध या प्रभावित नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्र के भीतर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अध्यादेश का उल्लंघन नहीं करेगा। चेताया कि आदेश का उल्लंघन उण्डनीय अपराध होगा।