चंदौली। आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शनिवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी रामबाबू यादव की अदालत ने हत्या के आरोपी विरेंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर आरोपित को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दरअसल आठ जून 2021 को धानापुर थाने में आरोपी विरेंद्र बिन्द निवासी ग्राम लखईपुर के खिलाफ आइपीसी की धारा-302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कोर्ट ने मामले में आरोपित को दोषी सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।