चंदौली। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने उर्वरक, बीज एवम् कीटनाशक का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्तियों लाइसेंस के लिए रविवार को विज्ञप्ति के माध्यम से गाइडलाइन जारी किया। जो भी लाइसेंस लेना चाहता है। वह प्रक्रिया पूर्ण कर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। कहा कि उक्त तीनों के बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। लाइसेंस नया जारी करवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो या फिर डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो, इस सबके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जायेंगे। कहा कि आवेदन सीधे सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) साइबर कैफे अथवा स्वयं अपने कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय वेवसाइट upagriculture.com को खोलें जनहित गारंटी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन पर क्लिक कर मांगे गये अभिलेख पोर्टल पर ही फीड एवं अपलोड करने होते है। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियमानुसार सत्यापन की कार्यवाही कार्यालय द्वारा पूर्ण की जाएगी। कहा कि फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। आवश्यक अभिलेख और फीस की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। या कोई अभिलेख अपूर्ण रहता है। तो इसको सुधार करने करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही एक अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर लाइसेंस ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है। आवेदक अपनी सुविधानुसार उसका प्रिन्ट निकाल सकता है। इस प्रकार लाइसेंस की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए किसी भी आवेदक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।