चंदौली। विशेष न्यायाधीश पास्को राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सुनवाई के दौरान बुधवार को किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ने जुर्म शिध्य होने और आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाया। वही अर्थ दंड नही देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी किया। बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र के कम्हरिया गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए बबुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि 02 मई 2015 को मेरी लड़की कक्षा 11 की छात्रा है। मेरी लड़की स्कूल से घर आ रही थी, तभी रास्ते में बबुरी थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी रामभरोष जो मोबाइल और कंप्यूटर का दुकान चलाता है। उसने अपने दुकान के पास रास्ते मे मेरी लडक़ी का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो तुम को बदनाम कर देंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। घटना के दौरान किसी तरह मेरी पुत्री उससे जान छुड़ाकर घर आई और पूरे मामले को परिजनों से बताया। जब घर के लोग रामभरोस को पकड़ने के लिए उसके दुकान पर पहुंचे तो वह अपनी बाइक लेकर फरार हो रहा था। हम लोग ने दौड़ाकर बाइक के साथ रामभरोस को पकड़ लिया और उसको बबुरी थाने ले गए, जहां पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 354बी, 506 आईपीसी व 7/8 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त रामभरोस को दोषी पाते हुए धारा 354 में 3 वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने का अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड ना देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास व 506 आईपीसी में एक वर्ष का कठोर कारावास एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई।