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Thursday, June 19, 2025

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दो दोषियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

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चंदौली। न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने धारा-325, 323, 504 आईपीसी के मामले की शनिवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने मामले में आरोपी अभियुक्त श्रीवन्त यादव पुत्र घुरहू यादव व घुरहू यादव पुत्र गंगा यादव निवासी ग्राम-सेमरा कुशही थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को दोषीय करार दिया। कोर्ट ने जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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