किशोर न्याय बोर्ड ने सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की जमानत को स्वीकारा
Chandauli News : सैयदराजा थाना अंतर्गत नौबतपुर स्थित रिलायंस पेट्रोल के पास बीते 21 अगस्त को हुए अपहरण के मामले में किशोर न्याय बोर्ड चंदौली ने सुनवाई की। इस दौरान मामले में बाल सुधार गृह में निरूद्ध चल रहे बाल अपचारी सागर गुप्ता को किशोर न्याय बोर्ड ने दोनों पक्षों की बहस व तर्क को सुनने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के संरक्षक पिता की ओर से 25 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो प्रतिभू के साथ ही अंडरटेकिंग देने पर जमानत को स्वीकार किया।
इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड ने यह आदेश दिया कि रिहाई के दौरान संरक्षक इस बात का ध्यान बाल अपचारी आपराधिक प्रवृत्ति की संगति से दूर रहे तथा बाल अपचारी को सामाजिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरे से दूर रखा जाए और जब भी मुकदमे के विचारण तिथि निर्धारित हो बाल अपचार को लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो। सैयदराजा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार बीते 21 अगस्त को नौबतपुर के पास स्थित रिलायंस पेट्रोल पम्प पर सैयदराजा के राकेश कुमार गुप्ता के 10 वर्षीय पुत्र अनिश गुप्ता को अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित राकेश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दो अभियुक्तों को पकड़ा था। उक्त मामले में आरोपी सागर गुप्ता के नाबालिग होने की दशा में उसे रामनगर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उक्त प्रकरण में सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लवकुश पटेल ने तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया। बताया कि अपहरण के उक्त मामले में रंजिशन परेशान करने की नियत से किशोर को फंसाया गया था।