Young Writer, Chandauli: चंदौली अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार की अदालत ने चकिया में ईद के दिन बंजर व नाला की जमीन पर नमाज पढ़ने के प्रयास के मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी इल्तजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार ली। कोर्ट ने पच्चीस हजार के व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शफीक खान ने न्यायालय के समक्ष तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया।

विदित हो कि बीते 26 जून 2017 को चकिया कोतवाली में मुख्य आरक्षी कुष्ण मुरारी दुबे ने तहरीर दी कि कुछ लोग पुरानी चकिया स्थित कब्रिस्तान के बगल स्थित बंजर जमीन व चन्द्रावती नाला की जमीन पर गैर परम्परागत तरीके से ईद की नमाज पढ़ने की तैयारी में है। अजय राय व रवि प्रकाश चौबे चुनाव में लाभ के लिए नमाज पढ़ने के लिए भड़का रहे हैं, जिससे दूसरे संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मौके पर पहुंचे एसएचओ चकिया ने समझा-बुझाकर व सख्ती से उन लोगों को नमाज पढ़ने से मना किया।

उक्त मामले में चकिया पुलिस की ओर से रवि प्रकाश चौबे व इल्तिजा के साथ ही कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद व 50-60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शफीक खान ने अभियुक्त इल्तेजा का पक्ष रखा। न्यायालय को बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त ने विवेचना में सहयोग किया और विवेचना के उपरांत आरोप-पत्र भी प्रेषित हो चुका है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें व तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त इल्तजा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर सशर्त अधीन मुकदमें के निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।