Young Writer, चंदौली। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में दो पालियों में संपन्न हुआ। प्रथम पाली में पूर्वाहन 10 बजे से एक बजे तक पोलिंग पार्टी संख्या 01 से 45 तक एवं द्वितीय पाली में अपराहन दो बजे से पांच बजे तक पोलिंग पार्टी संख्या 46 से 90 तक के मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय) को प्रशिक्षण दिया गया।
इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदान कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया एवं दायित्वों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। बैलट बॉक्स द्वारा मतदान प्रक्रियाओं के बारे में प्रैक्टिकल रूप से बताया व समझाया गया। मतदान दिवस से एक दिन पूर्व एवं मतदान के दिन की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों व मतदान प्रक्रिया से जुड़े समस्त विषयों व आवश्यक अभिलेखों को तैयार किये जाने के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रथम पाली में 180 मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय) एवं द्वितीय पाली में 180 मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज संपन्न हुए प्रशिक्षण में कुल 08 मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहे, जिसमें प्रथम पाली में 02 मतदान कार्मिक एक पीठासीन अधिकारी, एक मतदान अधिकारी द्वितीय अधिकारी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में एक पीठासीन अधिकारी, 04 मतदान अधिकारी द्वितीय तथा एक मतदान अधिकारी तृतीय अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कार्मिकों को कड़े निर्देश जारी करते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने कहा कि ऐसे समस्त अनुपस्थित मतदान कार्मिक अगले प्रशिक्षण 29 अप्रैल को उपस्थित होकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लें अन्यथा निर्वाचन कार्य में लापरवाही के लिए सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
दो मई को बंद हो जाएगी शराब की दुकानें
चंदौली। नगरय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए चार मई को होने वाले मतदान से 48 घंटा पहले दो मई को ही शाम 6 बजे से मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगेगा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने बताया कि इसी तरह 13 मई को मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व 12 मई की शाम छह बजे से मतगणना समाप्ति तक समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, होटल, बार, रेस्टोरेंट बार से मदिरा की बिक्री के अलावा भांग, ताड़ी व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतया रोक रहेगा। इस बंदी के लिए लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।