कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अनुज्ञापियों व सेल्समैन ने ली ट्रेनिंग
Young Writer, चंदौली। जनपद में अपमिश्रित शराब की बिक्री पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने नए निर्देश जारी किए है। इसके तहत सभी सरकारी शराब की दुकानों से पॉश मशीन के जरिए शराब की बिक्री की जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुज्ञापियों व सेल्समैन को प्रशिक्षण दिया गया। सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों ने मशीन के संचालन के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही किसी भी तरह की दिक्कत आने पर उसे निबटने का तरीका व समाधान भी बताया। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने शराब की सभी दुकानों पर इसका कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। इससे मिलावटखोरी पर रोक लगेगी।
विदित हो किए आए दिन अपमिश्रित शराब के सेवन से मौत की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में इस पर पूरी तरह से रोक के लिए शासन ने पाश डिवाइस से शराब की बिक्री का निर्देश दिया है। थोक व फुटकर दुकानदार पाश मशीन के जरिए ही ग्राहकों को शराब की बिक्री करेंगे। इससे मिलावटखोरी पर रोक लगेगी, वहीं गुणवत्ता बनी रहेगी। डीएम ने सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप पाश मशीन से ही शराब की बिक्री करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मियों ने दुकानदारों को इसके इस्तेमाल का तरीका बताया। बताया कि शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए यूपी एक्साइज स्कैनर लांच किया गया है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल में इसे अपलोड कर सकता है। इसके जरिए शराब की बोतल पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन कर शराब की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों में इसके बाबत नोटिस बोर्ड लगाएं। वहीं ग्राहकों को भी जागरूक करें। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह समेत सभी आबकारी निरीक्षक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।