चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने शनिवार को बलात्कार के आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी। उन्होंने धारा 363 आईपीसी में चार साल, धारा 366 में पांच वर्ष, धारा 506 में एक साल और 4 पाक्सो एक्ट में 12 साल की सजा दी। इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपया जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया।
सकलडीहा थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा ने इस आशय की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराया था। आरोप था कि 28 दिसंबर 2018 को उसकी भतीजी घर से शहीद गांव में पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। लेकिन शाम तक वह नहीं आयी और खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव में ही अपनी बहन के यहां रह रहे भोला मिश्रा का साला भभुआ जिले के सोनहुल थाना क्षेत्र के धरमपुरा गांव निवासी चंदन दुबे उसे बहला-फुसलाकर ले गया है। उसकी बहन सोनी मिश्रा और उसके मामा के लड़के मोहनियां थाना क्षेत्र के मुबारकपुर ग्राम निवासी दुर्गेश भी इसमें हाथ है। पीड़िता करीब 20 दिन बाद घर लौटी तो उसने बताया कि आरोपी चंदन दुबे बाइक से बैठाकर मोहनियां ले गया। उसने पास के सुरपुरा गांव में रातभर रखा। फिर वहां से सासाराम ले गया। इसके बाद ट्रेन से अमृतसर ले गया। वहां 20 दिन तक रखा और जबरन बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया।