मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सपा नेता मनोज सिंह डब्लू को दी जमानत

न्यायालय में पेशी के बाद वापस लौटते मनोज सिंह डब्लू।
न्यायालय में पेशी के बाद वापस लौटते मनोज सिंह डब्लू।

विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमें में हुई सुनवाई

Young Writer, चंदौली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश हुए। पूर्व विधायक बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सैयदराजा थाने में दर्ज हुए मुकदमें में सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान अधिवक्ता सुनील सिंह व अजय मौर्या ने पूर्व विधायक का पक्ष व तर्क रखा, जिससे सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मनोज सिंह डब्लू समेत तीन अन्य आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के बंध-पत्र व प्रतिभू पर जमा पर रिहा करने का आदेश दिया।
विदित हो कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज सिंह डब्लू सैयदराजा नगर में समर्थकों संग प्रचार कर रहा थे। इसी बीच मारपीट हो गई। इस प्रकरण में वार्ड नंबर 11 निवासी रामसहारे शर्मा उर्फ जोगी ने सैयदराजा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। अपनी तहरीर में जोगी ने आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी मनोज सिंह डबलू बाजार में प्रचार करते हुए अपने लाव-लश्कर के साथ मेरे दरवाजे पर आए और साइकिल पर वोट देने के लिए दबाव बनाने लगे। अपनी स्वैच्छा से वोट देने की बात कहने पर पूर्व विधायक डराने व धमकाने लगे और भद्दी-भद्दी गालियां दी। उनके साथ मौजूद भोनू, आलोक सिंह व जावेद अंसारी आदि घर में घुस गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई। इस दरम्यान पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत अन्य तीनों आरोपी न्यायालय के समक्ष पेश हुए और अपने अधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष व तर्क प्रस्तुत किया। जिसे सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। न्यायालय में पेशी से लौटे सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू ने आरोप लगाया कि यह मुकदमा सरकार के इशारे पर दर्ज कराया गया है। उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह की भूमिका को बताया। साथ ही कानून व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था जताई।