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Friday, October 17, 2025

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Covid-19: चंदौली कचहरी में मास्क की अनिवार्यता का नियम लागू

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Young Writer, चंदौली। कोविड-19 को देखते जिला जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के प्रयोग के साथ ही शारीरिक दूरी के नियम के पालन को अनिवार्य कर दिया और इस आशय का प्रशासनिक आदेश पत्र जारी किया है। इसे संज्ञान में लेते हुए डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन ने साधारण सभा की बैठक बुलाई और उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव पारित किया।
इस दौरान अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन की कड़ी में सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों को न्यायालय व कचहरी परिसर में मास्क पहनकर ही प्रवेश करने पर बल दिया। कहा कि कोविड-19 के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। कोविड-19 के कारण हम सभी ने अपने कई अजीज साथियों को खो दिया। आगे संक्रमण से बचने के लिए हम सभी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। महामंत्री शमशुद्दीन ने बताया कि गुरुवार को चंदौली कचहरी समेत न्यायालयों में मास्क की अनिवार्यता रहेगी, लिहाजा सभी अधिवक्ता व वादकारी मास्क पहनकर ही कचहरी परिसर में आएंगे। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, सुल्तान अहमद, राकेश रत्न तिवारी, सुजीत, राजेंद्र पाठक आदि उपस्थित रहे।

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