Young Writer, चंदौली। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रह रहे बेरोजगार व्यक्तियों जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से कम हो उनके स्व रोजगार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नई टेलरिंग शॉप योजना, निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान पर ऋण मुहैया करा रही है।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रूपये 20 हजार से लेकर 15 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता रहा है, जिस पर योजना लागत का नियमानुसार 25 प्रतिशत अंशदान ऋण व मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा रूपये-10 हजार अनुदान के रूप में निगम द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। नई टेलरिंग शॉप योजना इस योजना के अन्तर्गत रूपये-20 हजार धनराशि की परियोजना स्थापित कराये जाने हेतु रूपये 10 हजार शासकीय अनुदान तथा धनराशि 10 हजार ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं तथा उ0प्र0 राज्य आजिविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी। बताया कि दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत आवेदक के पास व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की निजी भूमि दुकान निर्माण हेतु 10 हजार अनुदान तथा ब्याजमुक्त ऋण के रूप 68 हजार रुपये दिया जा रहा है। एक लाख की परियोजना में 10 हजार रुपये शासकीय अनुदान तथा धनराशि 90 हजार ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। 2.16 लाख की परियोजना में 10 हजार रुपये शासकीय अनुदान तथा धनराशि 206000 ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। इच्छुक आवेदक अपना अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में जमा कर सकते हैं या फिर ब्लाक कार्यालय अथवा सेक्रेटरी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।