भारत पेट्रोलियम में नौकरी के लिए 63 और आंगनवाड़ी के लिए 40 हजार रुपये हड़पने का है आरोप
एसपी के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया है जालसाज पिता-पुत्र के विरुद्ध नामजद एफआईआर
Young Writer, धानापुर। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर अलग अलग महिलाओं से रुपये ऐंठने वाले पिता-पुत्र की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं हैं। प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद ने एक आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। जिसे लेकर अब जालसाज पिता-पुत्र सकते में हैं।
थाना क्षेत्र के हिंगुतरगढ़ गांव निवासिनी चंचला सिंह का आरोप है कि अमादपुर गांव निवासी कथित पत्रकार डॉ अशोक कुमार मिश्रा के पुत्र शिवम मिश्रा उर्फ सौरभ ने उनके पति भगवती शरण सिंह की भारत पेट्रोलियम में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 63 हजार रुपये लिए हैं। वहीं उनकी एक अन्य परिचित पंचगंगापुर (मेढ़वां) गांव निवासी किरन सिंह पत्नी विष्णु सिंह से आंगनबाड़ी में नौकरी लगाने के लिए 40 हजार रुपए लिए हैं। दो वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी जब वे नौकरी नहीं दिला पाए तो दोनों महिलाओं ने उनसे अपने अपने रुपये वापस मांगे। जिस पर शिवम मिश्रा उर्फ सौरभ एवं उसके कथित पत्रकार पिता डा. अशोक कुमार मिश्रा ने उनके रुपये वापस करने से इंकार कर दिया। उन्हें तरह तरह की धमकियां देने लगे। आजिज होकर इन महिलाओं ने एसओ विनय कुमार सिंह, सीओ अनिरुद्ध सिंह और एसपी अंकुर अग्रवाल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। जिसके उपरांत एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर धानापुर पुलिस ने पिता-पुत्र के विरुद्ध धारा 406 एवं 506 आईपीसी के तहत नामजद केस दर्ज किया और उनकी तलाश में जुट गई।
पुलिस की बढ़ती धमक से परेशान हो आरोपित कथित पत्रकार डॉ अशोक कुमार मिश्रा ने जनपद एवं सत्र न्यायालय में 22 जुलाई 2022 को एक याचिका योजित कर अग्रिम जमानत की याचना की। जिसपर तीन अगस्त को अंतिम सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशि शंकर सिंह ने किया। सीओ सकलडीहा अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर पुलिस जांचकर धानापुर थाने में पिता पुत्र के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसकी विवेचना प्रचलित है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।