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Saturday, April 19, 2025

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Loksabha Election: प्रत्याशी को छपवाना है विज्ञापन तो लेनी होगी मीडिया मानिटरिंग कमेटी से अनुमति

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Young Writer, चंदौली। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक तरह के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में विज्ञापनों के संबंध में आयोग का निर्देश है कि राजनीतिक दलों को किसी भी तरह के विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेना अनिवार्य होगा।

इस क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, अध्यक्ष, महामंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि प्रकाशन से पूर्व मीडिया सेल में आवेदन करके अनुमति ले सकते हैं। अनुमति लेने की प्रक्रिया बहुत ही सहज है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में मीडिया सेल की स्थापना की गई है। इसके सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी हैं। विज्ञापन प्रकाशन के संबंध किसी भी तरह की जानकारी के लिए इनके मोबाइल नंबर (9453005435) पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे किसी विज्ञापन को प्रकाशित व प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय की भावना को आहत करता हो।

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