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Saturday, April 19, 2025

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Loskabha Election : Chandauli में सात से 14 मई तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया

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11 मई को द्वितीय शनिवार एवं 12 मई को रविवार होने के कारण नहीं होगा नामांकन

Young Writer, चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडेय, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया के साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, जुलूस, सभाएं, रैली सहित भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर, उन सभी से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ्य संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया कि अब नियमित बैठक होती रहेंगी।

उन्होंने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन जैसे-पम्पलेट, पोस्टर छपवाने, चुनाव प्रचार करने, उम्मीदवार की ओर से किए जाने वाले व्यय आदि के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन से पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से ऑनलाइन सुविधा पोर्टल के बारे में सभी पार्टी पदाधिकारियों को बताया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र का कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ता है सूचना शुन्य होने की स्थिति में नील लिखना है। नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय कक्ष में होगा। नामांकन के दौरान नामांकन कक्ष में 5 से अधिक व्यक्ति का अंदर प्रवेश नहीं रहेगा। नामांकन में एससी-एसटी के लिए 12500 एवं अन्य के लिए 25000 धनराशि लगेगी। नामांकन से पूर्व सभी उम्मीदवार का नया बैंक खाता अवश्य खुला होना चाहिए। नामांकन के समय 2.25 सेंटी मीटर की वाईट बैकग्राउंड के साथ 10 फोटोग्राफ्स लाना आवश्यक है। विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में कई सवाल-जवाब भी किए गए। जिसका अफसरों ने निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार जवाब दिया।

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