34.7 C
Chandauli
Tuesday, July 1, 2025

Buy now

नामांकनः थोड़ी सी चूक से रण-छोड़ हो जाएंगे चुनावी रण-बांकुरे

- Advertisement -

10 मार्च से शुरू हो रहा नामांकन, प्रारूप-26 के नियम4क के तहत देनी होगी पूरी जानकारी

Young Writer, चंदौली। विधानसभा चुनाव-2022 को लेकर जिला प्रशासन कमर कसकर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में जिन प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा हो चुकी है अब वे अपनी तैयारियों में जुट गए है। चुनाव के लिए सबसे अहम नामांकन की प्रक्रिया मानी गयी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में थोड़ी सी चूक आपकी उम्मीदवारी व जनता के बीच दावेदारी को एक झटके में समाप्त कर सकती है। या यूं कहा जाए कि प्रत्याशी बिना लड़े ही चुनावी रण में हार जाता है। यानी आपको ’रण छोड़’ नहीं बनना है तो 10 फरवरी से शुरू हो रहे नामांकन प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लें और इस कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरी सतर्कता के साथ मुकम्मल करें, अन्यथा जिला प्रशासन आपकी दावेदारी को खारिज करने में जरा की संकोच नहीं करेगा।

विदित हो कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी दल के उम्मीदारों के साथ ही निर्दल उम्मीदवार अपना नामांकन प्रारूप-26 के नियम-4क के तहत दिए गए फार्मेट पर अपनी सम्पूर्ण जानकारी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जिसमें प्रत्याशी के विधानसभा का नाम व नंबर का अंकन होता है। साथ ही उसके नाम व उसकी वल्दियत के अलावा पते का पूरा विवरण होगा है। इसके बाद प्रत्याशी को प्रारूप के पहले उपखण्ड में उस राजनीतिक दल के बारे में उल्लेख करना होता है, जिसे चुनाव चिह्न पर वह चुनाव लड़ रहा है। इसके बाद प्रत्याशी द्वारा उक्त विधानसभा के मतदाता सूची में दर्ज अपने नाम के विवरण में भाग संख्या और क्रम संख्या का उल्लेख करना होगा है। तीसरे उपखण्ड में प्रत्याशी को अपने सम्पर्क सूत्र का पूरा विवरण उपलब्ध कराना है। मसलन मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी के उल्लेख के साथ ही यदि वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है तो उसे ट्विटर एकाउंट, वाट्सऐप नंबर, फेसबुक एकाउंट की भी जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देनी है। चौथे उपखण्ड में पैनकार्ड व उसके माध्यम से हुए वित्तीय लेन-देन का विवरण देना है। साथ ही आश्रितों के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसी उपखंड में दी जाएगी। पांचवें उपखण्ड में प्रत्याशी को लंबित आपराधिक मामलों का सम्पूर्ण विवरण देना है। यदि इसमें किसी भी तरह के तथ्य को बदला या छिपाया गया तो प्रत्याशी की उम्मीदवारी निरस्त होना लगभग तय है।

अगले उपखण्ड में जंगम सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दिया जाएगा। मसलन नकदी कितनी है और कितने आभूषण रखते हैं आदि। वहीं उपखण्ड के दूसरे कालम में स्थावर सम्पतियों का विवरण दिया जाएगा। यानी यहां आप यह दिखाएंगे आपके पास कितने मकान, दुकान व कृषि योग्य भूखण्ड व फ्लैट आदि हैं। नौवें उपखण्ड में आपको यह बताया है कि आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं। 10वें उपखण्ड में आपकी शिक्षा-दीक्षा का विवरण उल्लिखित करना होगा। 11वें उपखण्ड में एक बार फिर आपको नाम, पिता का नाम, डाक का पूरा पता, निर्वाचन क्षेत्र, उसका नाम व राज्य के नाम के साथ ही पार्टी के नाम का उल्लेख करना होगा। साथ ही पार्टी के नाम व आपराधिक मामलों की संख्या के अलावा उम्मीदवार अपने पैन कार्ड के साथ-साथ अपनी पत्नी के पैन कार्ड के विवरण की जानकारी मुहैया कराएगा। उक्त उपखण्ड के नौवें कालम में सरकारी संस्थाओं के बकाए एवं ऋण संबंधित जानकारी भी प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखनी होगी। इसमें किसी तरह के विषय-वस्तु को छिपाने या बदल कर प्रस्तुत करने पर उक्त प्रत्याशी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। देखा जाए तो प्रारूप-26 के नियम-4क के एक-एक कालम को बड़ी बारीकी के साथ ध्यान पूर्वक व उसकी सत्यता के साथ दर्शाना अत्यंत आवश्यक एवं जरूरी है।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights