Young Writer, चंदौली। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सपा नेता व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया है। जिला जज ने सुनवाई के बाद दौरान विवेचना व आरोप पत्र न्यायालय में संस्थित होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश निर्गत किया है। उन्होंने अपने आदेश में विवेचक एवं थाना प्रभारी सैयदराजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मनोज सिंह डब्लू को थाना सैयदराजा के मुकदमा अपराध संख्या-74 सन् 2022 में यदि गिरफ्तार किया जाता है तो विवेचक एवं थाने के सक्षम अधिकारी एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल कराकर उसे अन्तरिम जमानत पर अवमुक्त कर दें।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस बात की आशंका जताई है कि राजनैतिक दबाव में आकर थाना सैयदराजा की पुलिस मनोज सिंह डब्लू को गिरफ्तार कर सकती है। अभियुकत को मिथ्या, मनगढ़ंत कथानक के आधार पर आरोपित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा-354 एवं 452 व आईपीसी की अन्य धाराओं में वर्णित आवश्यक तथ्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा-452, 354 के अतिरिक्त सभी धाराएं जमानतीय है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के द्वारा वादी के घर में प्रवेश नहीं किया गया है बल्कि उसके साथ आए लोगों के द्वारा बिना उसके आज्ञा के घर में घुसना कहा गया है। इतना ही नहीं एफआईआर में किसी महिला पर हमला किया जाना या बल का प्रयोग किया जाना नहीं कहा गया है। दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया और तर्क प्रस्तुत किए गए। जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील व तर्क सुनने के बाद सपा नेता मनोज सिंह डब्लू की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।