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Thursday, June 19, 2025

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PM Awas Yojana Gramin के पात्रता की शर्तें बदली‚ DM Chandauli ने बताया सरकार ने कौन-कौन से किए बदलाव

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डीएम ने प्रेसवार्ता कर आवास योजना की नई पात्रता शर्तों के बारे में दी जानकारी

Young Writer, PM Awas Yojana Gramin News: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराया जाता है। यह जानकारी देते डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता कर योजना में आए व्यापक बदलाव की जानकारी दी। बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्र के पक्का मकान विहीन सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और पात्रता के दायरे में बाइक वालों को भी शामिल किया है।

उन्होंने DM Chandaul ने कहा कि PM Awas Yojana Gramin के तहत जिन परिवार के पास मोटर चालित तीन व चार पहिया वाहन हो। इसके अतिरिक्त यंत्रीकृत तीन व चार पहिया कृषि उपकरण हो। 50 हजार अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारी परिवार होने वाला हो। वहीं सरकारी कर्मचारी का परिवार, गैर कृषि उद्यमो में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों। आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों।

वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों। उपरोक्त मानक के परिवार प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्र नही होंगे। डीएम ने बताया कि लाभार्थियों के चयन के लिए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालयों पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी। बताया कि 30 अगस्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों हेतु सर्वेक्षणकर्ता कर्मचारी की तैनाती कर दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह के अन्दर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। सर्वेक्षण का कार्य केवल सरकारी कर्मचारियों से ही कराया जायेगा। संविदा कर्मचारी से सर्वे का कार्य नहीं कराया जाना है।

विभिन्न माध्यमों से आमजन को किया जाएगा जागरूक
चंदौली।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर वाल राइटिंग करायी जायेगी, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाली सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नये मानकों एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी। कहा कि  सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जनपद स्तर पर विकास भवन में बनाए गये कन्ट्रोल रूम फोन नंबर 05412-260001 पर दूरभाष द्वारा एवं विकास खण्ड मुख्यालयों पर संरक्षित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 शिकायत रजिस्टर पर दर्ज की जायेगी। कहा कि ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगे, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा, उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। 

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