चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में सोमवार को किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की। इस दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अन्य आरोपितों तीन महिला समेत पांच लोगों को तीन-तीन साल सजा का फैसला दिया। साथ ही सभी आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया।विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के कक्षा आठ की 16 वर्षीय पीड़ित किशोरी के पिता ने गांव के ही जितेंद्र, कमली देवी, मधुबाला और जयमाला पर अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित तहरीर दी थी। उनसे बताया कि पुत्री की खोजबीन के दौरान कटसिला क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 24 मार्च 2014 को उक्त सभी आरोपितों के साथ ही कटसिला निवासी अर्जुन भारती किशोरी को लेकर पुलिया तक आए। इसके बाद चंदौली निवासी राजेश यादव वहां से पीड़िता को लेकर चला गया। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने 28 मार्च 2014 को सदर कोतवाली में धारा-363, 366 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कराया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। पुलिस विवेचना के दौरान पीड़ित किशोरी बरामद की गई तो उसने बताया कि राजेश यादव ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस आधार पर 376 आईपीसी धारा 3 (2) 5 एससी एसटी एक्ट व 3/4 पास्को एक्ट की बढ़ोतरी कर पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई सोमवार को स्पेशल जज पास्को अधिनियम की कोर्ट में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने दोषी पाते हुए मुख्य आरोपी राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। जबकि अन्य आरोपित जितेंद्र, कमली देवी, मधुबाला, जयमाला के साथ ही अर्जुन भारती को तीन-तीन साल की जेल और 5-5 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया। इस फैसले से पीड़िता को आठ साल बाद न्याय मिला है।