32.1 C
Chandauli
Friday, August 29, 2025

Buy now

Chandauli:दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 9 माह की कठोर कारावास,अर्थदंड से भी किया दंडित

- Advertisement -


चंदौली। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोप को 9 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सकलडीहा थाने के कम्हारी निवासी त्रिभुवन कुमार के खिलाफ 11 जुलाई 2011 को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में अलीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मानिटरिंग सेल एवं डीजीसी शशि शंकर सिंह की प्रभावी पैरवी और साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप जिला जज ने आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

You cannot copy content of this page

Verified by MonsterInsights