चंदौली। सीएमओ डा.वाईके राय ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर जनपद में संचालित निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी व एक्सरे सेंटर आदि के संचालकों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने विगत दिनों बेसमेंट में घटित घटनाओं का जिक्र किया और निर्देश दिया कि बेसमेंट में संचालित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन हेतु विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि पूर्व की घटनाओं को संज्ञान में लेते चंदौली स्वास्थ्य विभाग की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनर्रावृत्ति को रोका जा सके। बताया कि चंदौली जनपद में कई चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालाजी व डायग्नोस्टि सेंटर का संचालन होने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे अस्पताल, क्लिनिक व पैथालाजी संचालकों को सीएमओ ने निर्देश दिया कि यदि बेसमेंट में संचालन किया जा रहा है तो उसे तत्काल बंद कर दें अन्यथा निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर संबंधित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के प्रबंधक व संचालक के विरूद्ध मेडिकल काउंसिल एक्ट-15(2) के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालन व प्रबंधक की होगी।