चंदौली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान बुधवार को बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाई है। साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी करते हुए अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए। बताया कि बबुरी थाना क्षेत्र के भगोपुर गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए बबुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। आरोप लगाया की 28 जनवरी 2016 को उनकी लड़की जो कक्षा-6 की छात्रा है शाम के वक्त शौच के लिए घर से निकली थी तभी रास्ते में बबुरी थाना क्षेत्र के भगोपुर निवासी जितेन्द्र उर्फ कल्लू बियार मेरी पुत्री को जबरदस्ती खेत में खींच कर छेड़खानी करने लगा और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उसी दौरान गांव की ही कुछ औरतें शौच करने के लिए खेत में पहुंची तो शोर-शराबा सुन टॉर्च जलाया तो युवक लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गया। बालिका किसी तरह भाग घर आई और सारी घटना की जानकारी परिजनों को बताई पीड़िता के पिता ने थाना बबुरी ने अभियुक्त के खिलाफ 354बी आईपीसी व 7/8 पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 7/8 पॉक्सो में 3 वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने का अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड ना देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास सजा सुनाई।