24.1 C
Chandauli
Tuesday, October 13, 2026

Buy now

गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

- Advertisement -

Young Writer, चंदौली। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई के बाद आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने जमानत पर रिहा दोनों आरोपियों के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा जमानतनामे को निरस्त करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा न्यायालय ने प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से भारमुक्त किया है। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केशव सिंह यादव ने न्यायालय में तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किया।

जनपद के शहाबगंज थाना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 29 सन् 2019 में आरोपी परवेज अहमद व शबाना बानो के विरूद्ध धारा-324, 304, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस वक्त तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली को 16 जुलाई 2019 को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। उक्त मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा गवाहों को सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन किया। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू की जांच की विधि-विज्ञान प्रयोशाला की रिपोर्ट को भी अवलोकन किया। सत्र न्यायालय ने बीते 13 दिसंबर को सुनवाई के वक्त जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक शशिशंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय के तर्क के साथ ही बचाव पक्ष की तरफ से अभियुक्त परवेज व शबाना बानो के अधिवक्ता केशव सिंह यादव के तर्क को भी सुना। इसके बाद आरोपी शबाना और परवेज अहमद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। दोनों आरोपी जमानत पर हैं उनके जमानत को निरस्त करते हुए प्रतिभुओं को भारमुक्त करने का आदेश जारी किया।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

Verified by MonsterInsights