29.3 C
Chandauli
Thursday, October 15, 2026

Buy now

Chandauli:दोहरे हत्याकाण्ड में पांच को आजीवन कारावास की सजा,20 हजार का लगाया अर्थदंड

- Advertisement -


चंदौली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ ने दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई की। न्यायालय ने डेढ़ दशक पुराने मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदण्ड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिसमें एक अन्य अभियुक्त रामलखन सिंह की मृत्यु दौरान विचारण हो चुकी थी। इस प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि समायोजित की जाएगी।
एडीजीसी अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि वादिनी मोहिनी सिंह निवासी मुहअर कलां के पिता सुरेन्द्र सिह व भाई जयकिशन सिंह 7 फरवरी 2009 को चार बजे भोर में मारकण्डेय महादेव दर्शन करने गये थे और सात बजे वादिनी को सूचना मिली की उसके पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लाश बनरावाली बारी (सरफुद्दीनपुर) में पडी हुई है। पिता एवं भाई की हत्या मुहअर कलां के रहने वाले सभी दोषसिद्ध अभियुक्तों ने कोटे की रंजिश को लेकर की। वादिनी के तहरीर पर पांचों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बलुआ में विभिन्न धाराओं में  मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल अवधेश कुमार पांडेय के साथ विशेष लोक अभियोजक रमाकान्त उपाध्याय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने पैरवी की।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

Verified by MonsterInsights