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Friday, July 4, 2025

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पुनरीक्षणः मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं नए वोटर

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Young Writer, चंदौली। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित कमलापति त्रिपाठी महाविद्यालय में हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि अपर जिला अधिकारी व उपनिर्वाचन अधिकार उमेश मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया।
इस दौरान एडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन नौ नवम्बर को कर दिया गया है। 08 दिसम्बर, 2022 तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। आयोग द्वारा उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु कुल 04 विशेष अभियान की तिथि 12 नवम्बर, 20 नवम्बर, 26 नवम्बर तथा चार दिसम्बर 2022 निर्धारित की गयी है। विशेष अभियान की तिथियों को छोड़कर शेष दिनों में बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य किया जायेगा। बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान आश्रयहीन, घुमन्तु बधुआ मजदूरों, विकलांग आदि व्यक्तियों का पात्रतानुसार मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अभी तक आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु 01 जनवरी अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था नियत की गयी थी जिसे अब आयोग द्वारा परिवर्तित करते हुए वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है। उप निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं तथा अन्य लोगो को कार्यक्रम खत्म होने के उपरांत जब घर जाए तो अपने पास पड़ोस तथा गांव के लोगो भी बताने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन स्वीप आइकन राकेश यादव रोशन द्वारा किया गया। इस दौरान प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीपी सिंह, शावेज़, नीरज, सरिता, अंजु सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पुनरीक्षण में प्रयोग होंगे नवीनतम फार्म
चंदौली।
एडीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बीते एक अगस्त 2022 से पूर्व प्रचलित फार्मों को संशोधित कर दिया गया है। इस पुनरीक्षण में संशोधित फार्म-6, 6ए, 6बी, 7 एवं 8 प्रयोग में लाया जाएगा। आयोग के नवीनतम् दिशा-निर्देश के अनुसार संशोधित फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिए, फार्म-6ए प्रवासी मतदाताओं के लिए, फार्म-6बी मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु तथा फार्म-8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने, स्थान परिवर्तन हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

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