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Monday, October 12, 2026

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत वर–वधू 15 नवंबर तक करें आवेदन

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत इच्छुक जोड़ें कर सकते हैं आवेदन

Young Writer, चंदौली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। जनपद के नियामताबाद, सकलडीहा एवं नौगढ़ विकास खंड में 25 नवंबर, सदर एवं चकिया विकास खण्ड में 26 नवम्बर, शहाबगंज, धानापुर एवं बरहनी विकास खण्ड में 28 नवम्बर, चहनियां विकास खण्ड में एक दिसंबर को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जिलाधिकारी ईशा दुहन ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ वर एवं कन्या का आधार कार्ड, आयु के संबंध में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र मान्य होंगे तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो और वार्षिक आय रूपये 2 लाख से अधिक न होना चाहिए। साथ ही कन्या के नाम से बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए। निराश्रित महिला, तलाकशुदा और दिव्यांगजन की बेटी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह का आयोजन कराया जाना है। सामूहिक विवाह में बेटियों की शादी की इच्छुक शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। विवाह पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च करती है, जिसमें 35 हजार रुपये कन्या के खाते में, 10 हजार रुपये के कपड़े, पायल, बर्तन, बिछिया आदि दिये जाते है। शेष 6 हजार रुपये पंडाल और खाने-पीने पर खर्च होता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।

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