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Monday, October 5, 2026

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गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सात साल का कठोर कारावास,10 हजार का लगाया जुर्माना

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चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्यों के मजबूत संकलन के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बबुरी थाने में वर्ष 2018 में मु0अ0सं0-155/2018 के तहत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में चंदन पाण्डेय पुत्र साहब पाण्डेय निवासी लेहरा खास, थाना इलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में प्रभावी ढंग से पैरवी की। मामले की सुनवाई एएसजे/एडीजे एफटीसी-द्वितीय जनपद चंदौली के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने 5 अक्टूबर को उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त चंदन पाण्डेय को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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