चंदौली। जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने दीपावली पर्व समेत तमाम महत्वपूर्ण पर्व व आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा-163 लागू कर दी है, जो आगामी 16 दिसंबर तक प्रभारी रहेगा।
डीएम चंदौली ने शान्ति, जनसुरक्षा के हित एवं भयमुक्त वातावरण में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में धारा-163 लागू किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डंडा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा। इस प्रतिबंध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा ड्यूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी व कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति मुक्त होंगे। कहा कि सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा। ना ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा, जिससे जन साधारण में अशान्ति पैदा हो। कोई भी जुलूस व सभा का आयोजन एवं लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन दंडित अपराध होगा।