33.8 C
Chandauli
Tuesday, September 22, 2026

Buy now

दुष्कर्म के दोषी को मिली 25 वर्ष की कारावास, लगा 50 हजार का जुर्माना

- Advertisement -


चंदौली। जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान जितेंद्र उर्फ ढुकनी बनवासी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। मामला 22 फरवरी 2017 का बताया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की है।


उन्होंने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक 6 वर्षीय पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया की आरोपी घटना वाले दिन 4 बजे शाम को मेरे घर आया था जो पूर्व में दो वर्ष पहले भी मेरे भाई के साथ आया था जिसको जान पहचानकर हमने खाना खिलाकर सुलाया था वही अपने बच्चो को छोड़कर पड़ोसी के घर गयी हुई थी वापस करीब 1 बजे रात घर आई तो मेरी नाबालिक पुत्री 6 वर्षीय (पीड़िता) घर पर नहीं थी तथा वह व्यक्ति भी अपने चारपाई पर नहीं था। बालिका की मां ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। भोर में 4 बजे घर के करीब 150 मीटर की दूर स्थित बंशी बिंद के अरहर के खेत के किनारे खड़ी होकर रोती हुई मिली, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसी मामले में विवेचना के दौरान आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ और न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

Related Articles

Election - 2024

Latest Articles

Verified by MonsterInsights