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Friday, September 25, 2026

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Chandauli:गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा,53 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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चंदौली। स्पेशल जज एससी/एसटी अनुराग शर्मा की कोर्ट में गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2014 में सैयदराजा थाना क्षेत्र में गली के जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने वादी को लाठी डंडे से मारने पीटने, गाली-गलौज देने, जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट के बाद वादी को डाक्टरों की ओर से मृत घोषित कर दिया गया था। इस प्रकरण में धारा 323, 504, 506, 304, 308 भादवि व 3(2) व एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसमें मानीटरिंग सेल, सैयदराजा थाने के पैरोकार मोहम्मद शाहिद व अभियोजन की ओर से जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) प्रभावी पैरवी की। इसपर न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट, पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा ने मिश्रपुरा निवासी आरोपी अखिलेश यादव, उमा शंकर यादव उर्फ बिल्ला को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 53 हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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