चंदौली। मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब खुली मिठाइयों की ट्रे पर भी उनकी अंतिम उपयोग तिथि यानी ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश के निर्देश के तहत यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वाले मिठाई कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय कमल निवास त्रिपाठी ने बताया कि जिले की सभी मिठाई दुकानों में बिक्री और भंडारण के लिए रखी खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ का टैग प्रदर्शित करना होगा। विभागीय निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि कई कारोबारी उपभोक्ताओं को मिठाइयों के निर्माण और उनके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं देते हैं। विभाग के अनुसार मिठाइयों की शेल्फ लाइफ उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। मावा, छेना और ड्राई फ्रूट्स से तैयार मिठाइयों की उपभोग अवधि अलग-अलग हो सकती है और यह एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। निर्धारित अवधि के बाद मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अब तक एक्सपायरी डेट का प्रावधान मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों के लिए था। नए निर्देश के बाद खुली मिठाइयां भी इसके दायरे में आ गई हैं। 15 अक्टूबर से विभाग की विशेष टीमें जिलेभर में मिठाई दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से मिठाई खरीदते समय ‘यूज बाई डेट’ जरूर जांचने की अपील की है।

